
सैफई थाना क्षेत्र में सात वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने अभियुक्त जयपाल उर्फ छोटे को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, इटावा की न्यायाधीश विनीता विमल ने 18 सितंबर 2026 को सुनाया।

मामला मुकदमा अपराध संख्या 100/2024 से संबंधित है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सैफई में भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद प्रकरण विशेष वाद संख्या 711/2024 के रूप में न्यायालय में विचाराधीन था।

अभियोजन के अनुसार, 23 मई 2024 को सात वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद वह रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। बच्ची के परिजनों की तहरीर पर उसी दिन थाना सैफई में मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी बलराम मिश्रा द्वारा की गई। विवेचना पूरी करने के बाद उनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

प्रकरण में विशेष शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान एवं आशीष तिवारी ने अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन की पैरवी के आधार पर विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त जयपाल उर्फ छोटे पुत्र शिवपाल, निवासी ग्राम भदेई थाना सैफई जनपद इटावा को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

रजत यादव पत्रकार
जन नीति 24 इटावा
मो.7417197064